Ghaziabad के क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में वाहन चोरी पर रोकथाम के लिए एक नई पहल की गई है। अब, वाहन मालिक को अपनी कार या बाइक मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास छोड़ते समय उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (आईडी) देना होगा। इस नई व्यवस्था को थानाध्यक्ष एसओ प्रीति गर्ग ने लागू किया है, जो वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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एसओ प्रीति गर्ग ने बताया कि वाहन चोर अक्सर चोरी की गाड़ी को सीधे मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं और मरम्मत के नाम पर उसे छोड़ देते हैं। पुलिस द्वारा वाहन चोरी की सूचनाओं पर चेकिंग के बावजूद, वाहन आसानी से चोरों के पास से निकल जाते हैं। इस नई पहल से उम्मीद है कि यदि मैकेनिक वाहन की आरसी और आईडी की जांच करेंगे, तो चोरों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें पकड़ना आसान होगा।
अब सभी वाहन मैकेनिकों को निर्देश दिया गया है कि वे मरम्मत के लिए आए वाहन की आरसी और आईडी को अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। पुलिस समय-समय पर इन रिकॉर्ड्स की जांच करेगी। अगर कोई वाहन मालिक दस्तावेज प्रदान नहीं करता है, तो मैकेनिक को इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। एसीपी वेव सिटी पूनम मिश्रा ने इस पहल की सराहना की है और कहा कि इस व्यवस्था को पूरे जनपद में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। यह पहल वाहन चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी और भविष्य में वाहन की तलाश में भी मदद करेगी।