Kanpur News: उपभोक्ता फोरम के आदेश पर केडीए वीसी को 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 महीने की कारावास की भी हो सकती है सजा

कानपुर में उपभोक्ता फोरम के आदेशों के पालन में विफलता का नुकसान केडीए वीसी को 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश देने में हुआ है। उपभोक्ता फोरम ने जानकारी के अनुसार, कानपुर के रहने वाले अशोक भटनागर ने उपभोक्ता फोरम में एक विवादित मामला दाखिल किया था जिसमें उन्होंने केडीए से बर्रा के शास्त्री चौक में एमआईजी फ्लैट का आवंटन कराया था। इसके बाद, केडीए ने दाम में बढ़ोतरी की और रजिस्ट्री करने से इनकार किया, जिस पर अशोक भटनागर ने उपभोक्ता फोरम में आदेश के लिए आवेदन किया।

उपभोक्ता फोरम की ओर से आदेश के बाद केडीए ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही, यदि वह जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें 3 महीने की कारावास की सजा भी हो सकती है। इस मामले में प्रक्रिया को गतिशील रखने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है।

यह मामला दिखता है कि उपभोक्ता फोरम के आदेशों को गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्हें पालन करने के लिए कानूनी उपायों का सहारा लिया जा रहा है।

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