Kanpur: पाक्सो एक्ट के तहत मदरसा संचालक को 10 साल की सजा और 55,000 रुपये जुर्माना

Kanpur: आज, दिनांक 20/06/2024 को अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र पाल सिंह (Additional Sessions Judge Surendra Pal Singh) ने पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मदरसा संचालक (Madrasa Operator) मोहम्मद जावेद (Mohammad Javed) को 10 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और 55,000 रुपये जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) चन्द्र कान्त शर्मा (Chandra Kant Sharma) के अथक प्रयासों (Efforts) के परिणामस्वरूप मिली है।

Kanpur: मामले का विवरण

Kanpur: नौबस्ता थाना (Naubasta Police Station) अंतर्गत मुख्य अभियुक्त जावेद के खिलाफ मुकदमा संख्या 555/2019 (Case Number 555/2019) के तहत धारा 376 (Section 376), 506 (Section 506), 3/4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act 2012) के अंतर्गत आरोप (Charges) लगाए गए थे।

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Kanpur; अभियोजन पक्ष की दलील

Kanpur: विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने कहा कि अभियुक्त मोहम्मद जावेद ने पीड़िता को विश्वास में लेकर (Trust) उसके घर से मदरसे (Madrasa) में ले जाकर जबरन बलात्कार (Rape) किया। इस प्रकार, उसने अध्यापक और शिष्या के रिश्ते को कलंकित (Tainted the Teacher-Student Relationship) किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिकतम दंड (Maximum Punishment) देने की याचना की गई थी।

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Kanpur: न्यायालय का निर्णय

Kanpur: न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त (Convicted Accused) मोहम्मद जावेद पर 10 वर्ष की कठोर कारावास और 55,000 रुपये का अर्थदंड (Monetary Penalty) देने का आदेश (Order) दिया। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के अपराधों को सख्ती से निपटने की जरूरत है ताकि समाज में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

Kanpur: निष्कर्ष

यह निर्णय न केवल न्यायिक प्रणाली (Judicial System) की निष्पक्षता (Fairness) को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराध (Sexual Offences) को गंभीरता से लिया जाता है। इस सजा से एक महत्वपूर्ण संदेश (Important Message) जाता है कि किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध (Sexual Crime) को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी।

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धर्मेंद्र वाजपेई : दैनिक भास्कर, शाह टाइम्स , लोकसत्य , पीसमेकर समेत देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र ,पत्रिकाओं में दायित्व निर्वहन के पश्चात वर्तमान मे विभिन प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में विगत 20 वर्षों से राजनैतिक, समसामयिक एवं अपराधिक खबरों पर स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में सक्रिय हैं।
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