UP News: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढाबा, रेस्तरां, फल और खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी शामिल हैं, ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। बेंच ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
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आर्टिकल 15 का उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को गैर-कानूनी ठहराता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश व्यक्तियों के धार्मिक पहचान या जाति के आधार पर भेदभाव करता है।
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