Lucknow: हाईकोर्ट ने आज चाईनीज लहसुन की अवैध बिक्री पर कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसएआई) के अधिकारियों को तलब किया गया और प्रदेश सरकार से इस प्रतिबंधित लहसुन की बिक्री को रोकने के उपायों के बारे में पूछा गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया
आज हाईकोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नामित अधिकारियों को तलब किया गया। अदालत ने उनसे पूछा कि कैसे प्रतिबंधित चाईनीज लहसुन बाजार में बेचा जा रहा है। अधिकारियों ने अवैध बिक्री को रोकने के लिए अपने उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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अधिवक्ता ने पेश किया चाईनीज लहसुन का नमूना
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने चिनहट बाजार से खरीदा गया आधा किलो चाईनीज लहसुन अदालत के सामने पेश किया। इस उदाहरण से अदालत को अवैध बिक्री की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट प्रमाण मिला।
जनहित याचिका पर सुनवाई और फैसला
अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने सख्त फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने आदेश दिया कि खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रतिबंधित चाईनीज लहसुन की अवैध आवक को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
केंद्र और राज्य सरकार से पूछताछ
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से भी पूछा कि चाईनीज लहसुन की अवैध आवक रोकने के लिए उनके पास क्या तंत्र है। अदालत ने सरकारों से इस मामले में प्रभावी उपाय करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।
अदालत का आदेश और आगे की कार्रवाई
Lucknow: हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे चाईनीज लहसुन की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने सरकारों से भी मांग की है कि वे इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं और कड़े नियमों को लागू करें।