Lucknow: धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कोर्ट ने उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी, कौसर आलम, फराज बाबुल्लाह शाह, प्रसाद रामेश्वर कोवरे उर्फ आदम, भुप्रिय बंदों उर्फ अरसलान, मुफ्ती काजमी जहागीर कासमी, इरफान सेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन सेख, अब्दुल धीरज गोविंद राव जगताप, सरफराज अली जाफरी और अब्दुल्लाह उमर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामला नोएडा एटीएस के दरोगा विनोद कुमार द्वारा 20 जून 2021 को दर्ज कराया गया था। इसमें मेरठ से लौटते समय मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके साथियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था।
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आरोप है कि मौलाना और उनके साथियों ने देशभर में अवैध धर्मांतरण का गिरोह संचालित किया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इनमें हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों से निकाह भी शामिल है।
मामले में एनआईए और एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत आरोप लगाए हैं।