UP Government: नई सोशल मीडिया पॉलिसी, आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई, विज्ञापन से मिलेगा प्रोत्साहन

UP Government: अपनी नई सोशल मीडिया पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस पॉलिसी को योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है, जो राज्य में सोशल मीडिया पर अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

UP Government: आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त सजा का प्रावधान

नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह पॉलिसी राज्य में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम है।

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CM Yogi

UP Government: डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन का प्रावधान

इसके साथ ही, पॉलिसी में सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

UP Government: जनता तक पहुंचाने का प्रयास

योगी सरकार की यह नई पॉलिसी मुख्य रूप से राज्य की जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई है। सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।

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