Radhika Bhatia FIR case: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में उमाकांत पर काकादेव थाने में एफआईआर दर्ज

Radhika Bhatia FIR case: काकादेव थाना क्षेत्र की रहने वाली राधिका भाटिया नामक युवती ने एक युवक उमाकांत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने 2014 से लेकर 2024 तक उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और अंत में शादी से इनकार कर दिया।

एफआईआर संख्या 0076, दिनांक 21 मार्च 2025 को रात 11:33 बजे काकादेव थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

सालों तक बनाए संबंध, फिर किया इनकार

राधिका भाटिया ने अपनी शिकायत में बताया कि उमाकांत ने 2014 में दोस्ती की और कुछ समय बाद शादी का वादा किया। इस भरोसे के चलते उन्होंने संबंध बनाए। वर्ष 2022 में दोनों की सगाई (Engagement) भी हुई थी, लेकिन 2024 में उमाकांत ने शादी से इंकार कर दिया और बातचीत बंद कर दी।

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निजी वीडियो व फोटो का दुरुपयोग करने की धमकी

Radhika Bhatia FIR case: एफआईआर में राधिका का आरोप है कि उमाकांत ने उसके साथ विश्वासघात करते हुए उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और बाद में उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। पीड़िता मानसिक रूप से परेशान है और अब न्याय की मांग कर रही है।

घर पहुंचकर की धमकी, CCTV फुटेज भी है मौजूद

राधिका भाटिया ने बताया कि 12 मार्च 2025 को उमाकांत उनके घर आया और दरवाज़ा, खिड़की और गेट पर हंगामा किया। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी मौजूद है, जिसे पुलिस को सौंपा गया है।

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कई धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी

काकादेव पुलिस ने उमाकांत के खिलाफ IPC की धाराएं 115(2), 308(5), 351(2), 352, और भारतीय डिजिटल अपराध अधिनियम 2023 के अंतर्गत केस दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक मनोज सिंह भदौरिया के नेतृत्व में चल रही है।

महिला संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

Radhika Bhatia FIR case: मामला सामने आने के बाद कई महिला संगठनों ने राधिका भाटिया के समर्थन में आवाज़ उठाई है और आरोपी पर त्वरित व सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

निष्कर्ष

राधिका भाटिया बनाम उमाकांत यह मामला दर्शाता है कि कैसे भावनात्मक धोखे से महिलाओं का शोषण किया जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस जांच के बाद आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है।

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