Allahabad High Court: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को बड़ी राहत मिली है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी। इस फैसले से प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को तब तक राहत मिल गई है।
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Allahabad High Court: हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी का आरोप
डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने क्लास के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह आरोप एएमयू के पूर्व छात्र निशित शर्मा ने लगाया है, जिन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 295ए, 298, और 505(2) के तहत दर्ज की गई है।
Allahabad High Court: जस्टिस विक्रम डी चौहान का आदेश
जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर अदालत राज्य सरकार से उनके पक्ष की जानकारी मांगेगी। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज इस मामले ने शिक्षा जगत में भी हलचल मचा दी है।
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