विधेयक की प्रस्तुति
Lucknow: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ‘Love Jihad’ के मामलों पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पेश किया है। इस विधेयक को राज्य की विधान सभा में पेश किया गया, जहां इसने व्यापक चर्चा और बहस को जन्म दिया है। Yogi Adityanath सरकार के इस कदम को राज्य में ‘लव जिहाद’ के मामलों पर सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

UP विधेयक की आवश्यकताएं
up love jihad law : यह विधेयक love jihad bill उन मामलों पर लागू होगा जहां विवाह के माध्यम से religious conversion को जबरन या छल से कराया गया हो। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी।
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योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य
Yogi Adityanath ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार किसी भी प्रकार की जबरदस्ती और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ‘Love Jihad’ के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए यह कानून आवश्यक है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस विधेयक को विपक्षी दलों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ दलों का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है। हालांकि, Yogi government ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि यह कानून सिर्फ उन मामलों पर लागू होगा जहां जबरदस्ती और धोखाधड़ी से religious conversion कराया गया हो।
विधेयक का प्रभाव
उत्तर प्रदेश में ‘Love Jihad’ पर इस विधेयक का प्रभाव देखने के लिए अब सभी की निगाहें राज्य विधान सभा पर टिकी हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में धर्म परिवर्तन के मामलों में एक नया मोड़ आ सकता है। Love Jihad bill के तहत सख्त सजा और विशेष अदालतों की स्थापना से इस प्रकार के अपराधों में कमी की उम्मीद है।