Allahabad हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बगैर मान्यता के स्कूलों की सूची मांगी

Allahabad हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बगैर मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायालय ने प्रदेशभर में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी तलब की है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिन्हें शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त नहीं है। यह स्कूल बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

यहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह सुनिश्चित करे कि सभी स्कूल शिक्षा विभाग की मान्यता प्राप्त करें।

Allahabad हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर राज्य सरकार इस आदेश का पालन करने में असमर्थ रहती है तो उसे सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।

अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें उच्चाधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यह सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलेगा कि राज्य सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या योजना बनाई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

Allahabad याचिकाकर्ता ने अपने बयान में कहा है कि कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल मानकों का पालन नहीं करते और शिक्षा की गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है और उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

यहां हमारे ट्विटर से जुड़ें

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सख्ती से जांच करे और सुनिश्चित करे कि सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हों। साथ ही, जिन स्कूलों ने मान्यता प्राप्त नहीं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाए।

Allahabad यह मामला प्रदेशभर के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस आदेश का पालन कैसे करती है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ क्या कदम उठाती है। 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले में और अधिक स्पष्टता आने की संभावना है।

और पढ़ें

Share This Article
मनीष कुमार एक उभरते हुए पत्रकार हैं और हिंदी States में बतौर Sub-Editor कार्यरत हैं । उनकी रुचि राजनीती और क्राइम जैसे विषयों में हैं । उन्होंने अपनी पढ़ाई IMS Noida से की है।
Exit mobile version