Kanpur News: काकादेव मामले में नाबालिग लड़के की बर्बरता, मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, न्यायिक कार्रवाई जारी

Kanpur के काकादेव इलाके में हुए एक चर्चित मामले में, मुख्य आरोपी तन्मय की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इस मामले में बताया गया है कि तन्मय और उसके साथी अभियुक्तों ने नाबालिग लड़के के नाजुक अंग में ईंट बांधकर उसे बंधक बनाकर लटका दिया था। इसके बाद उन्होंने नाबालिग के परिवार से पैसे की मांग की थी। पीड़ित के परिवार ने इसके बाद स्थानीय पुलिस को अवैध बंधकन और आत्मविश्वास घातक कृत्य के आरोप में रिपोर्ट किया था।

कानपुर नगर अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने पाक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रहे इस मामले में विशेष लोक अभियोजक चंद्र कान्त शर्मा के प्रयासों के चलते तन्मय की जमानत याचिका की खारिज कर दी है। मुकदमा संख्या 101/2024 के अंतर्गत, तन्मय पर धारा 147 (अवैध बंधकन), 343 (आत्मविश्वास घातक कृत्य), 323, 506, 307 (प्रयास करने का अपराध), 348, 386/34 भारतीय दंड संहिता, और 7/8 पाक्सो एक्ट और 67 बी आई टी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

काकादेव थाना क्षेत्र में इस मामले के बारे में व्यापक जांच की जा रही है और स्थानीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और समाज में सामाजिक चिंता जगा रही है, और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।


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धर्मेंद्र वाजपेई : दैनिक भास्कर, शाह टाइम्स , लोकसत्य , पीसमेकर समेत देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र ,पत्रिकाओं में दायित्व निर्वहन के पश्चात वर्तमान मे विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में विगत 20 वर्षों से राजनैतिक, समसामयिक एवं अपराधिक खबरों पर स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में सक्रिय हैं।
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